
**प्रेस विज्ञप्ति**
*थाना अमरपाटन *
* दिनांक 24.04.2024 *
** थाना अमरपाटन क्षेत्र का निगरानी/गुण्डा बदमाश लोकसभा चुनाव 2024 को दृष्टिगत रखते हुये शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु 06 माह के लिये निष्कासित किया गया **
विवरणः- न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला मैहर (म0प्र0) के प्रकरण क्रमांक 0008/जिला बदर/2024 , पृ.क्र./156/आर.डी.एम./2024 दिनांक 24.04.24 के माध्यम से अनावेदक बेटू उर्फ किशन चौरसिया पिता शीतला उर्फ मोट्टा चौरसिया उम्र 25 साल नि0 लालपुर थाना अमरपाटन जिला मैहर (म0प्र0) को अन्तर्गत म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(ख) 13 के तहत सीमावर्ती जिला सतना, रीवा, सीधी, कटनी, पन्ना, शहडोल, एवं उमरिया जिलो की सीमाओ से 06 माह की अवधि के लिये निष्कासित करने के आदेश के पालन मे आवेदक को नोटिस तामील किया गया । साथ ही अनावेदक उपरोक्त को माननीय न्यायालय के आदेश को पढकर सुनाया गया और यह भी बताया गया कि 24 घण्टे के भीतर मैहर जिले की राजस्व सीमा तथा समीपर्ती जिला सतना, रीवा, सीधी, कटनी, पन्ना, शहडोल, एवं उमरिया जिले की सीमाओ से 06 माह की अवधि तक बाहर रहना है , उक्त आदेश का पालन नही करने पर उचित कार्यवाही की जायेगी ।